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Wednesday, December 4, 2019

खुले में कूड़ा जलाने पर 25 हजार जुर्माना

शिमला  – खुले में कूड़ा जलाने पर नगर परिषद जेगिंद्रनगर को 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सतलुज नदी को गंदा करने पर अपनी सही तरह जिम्मेदारी नहीं निभाने पर नगर परिषद रामपुर की भी खिंचाई की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बाबत कड़ा संज्ञान लिया है, जिसे लेकर पांच हजार का जुर्माना नगर परिषद रामपुर को ठोंका गया है। वहीं, खनेरी अस्पताल में भी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सही तरह नहीं रखने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं नगर परिषद् रोहड़ू और जुब्बल को भी पर्यावरण को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। एन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट-1986, एयर एक्ट-1981 एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्ज़-2016 के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। फिलहाल यह भी देखा जा रहा है कि लवी मेले के दौरान भी खाने-पीने के सामान के इस्तेमाल के बाद गंदगी को सतलुज में गिरे देखा गया है। खबर की पुष्टि पीसीबी सदस्य सचिव आदित्य नेगी ने की है।

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Courtsey: Divya Himachal

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