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Thursday, November 28, 2019

हिमाचल में सिंगल प्लास्टिक बैन…मतलब बैन

प्रदेश में सख्ती से पॉलिसी लागू करेगी सरकार; अगले साल से पूरी तरह लग जाएगा प्रतिबंध, सभी जिला प्रशासनों को निर्देश जारी

शिमला – प्रदेश में सिंगल प्लास्टिक बैन सख्ती से लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिए हैं। बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीक आरडी धीमान ने सभी जिलों के डीसी के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन, शहरी निकाय और सभी बीडीओ को अपने क्षेत्रों में सिंगल प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जनता को जागरुक करने के निर्देश दिए। इसके साथ-साथ सिंगल प्लास्टिक यूज़ करने के बाद उसे एकत्रित कर कबाडि़यों को बेचने के लिए अवगत करवाया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के निदेशक डीसी राणा सहित विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। यह पॉलिसी प्रदेश सरकार सख्ती से लागू करने जा रही है। ऐसे में हिमाचल में अगले साल से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के चम्मच, कटोरी व गिलास सहित अन्य प्रकार के उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। उसके बाद ऐसे प्लास्टिक उत्पाद हिमाचल में नहीं बिकेंगे। सरकार ने फरवरी का समय इसलिए रखा है, ताकि ऐसे उत्पाद बेचने वाले व्यापारी और दुकानदार अपने पास स्टॉक में रखा सारा सामान निस्तारित कर सकें। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस मियाद के बाद व्यापक स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाकर प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर संबंधित व्यक्ति, दुकानदार या संस्थान पर जुर्माना लगाएगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होने पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। मात्र सौ ग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं, 500 ग्राम तक मिलने पर 1500, एक किलो बरामद होने पर तीन हजार, पांच किलो तक दस हजार, दस किलो तक के लिए 20 हजार और दस किलो से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होने पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

भारी कचरा नहीं खरीदेंगे

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने अवगत करवाया कि अभी तक 1055 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा खरीदा जा चुका है। सरकार प्लास्टिक को कूड़ा उठाने वालों के माध्यम और घरों से 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी। इसके लिए नीति पहली अक्तूबर को अधिसूचित की गई है। भारी प्लास्टिक कचरा जैसे प्लास्टि फर्नीचर, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक, प्लास्टिक, मिनरल वाटर बोतलों, बाल्टियों, प्लास्टिक के डिब्बे, टीफिन आदि वस्तुओं को इस नीति के अंतर्गत नहीं खरीदा जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आरडी धीमान ने कहा कि यह नीति ढंग से कार्यान्वित की जाए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि संबंधित स्थानीय शहरी निकाय संग्रहण केंद्र स्थापित करें।

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Courtsey: Divya Himachal

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