विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले में परवाणु-गडियार सड़क के निर्माण से हो रहे पर्यावरण नुकसान पर कड़ा संज्ञान लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस बाबत मुख्य सचिव को 30 अप्रैल तक अपना हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता व वन विभाग के अरण्यपाल को भी तीस अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जिला व सत्र न्यायाधीश सो
source: Jagran
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