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Wednesday, October 31, 2018

दागी पंचायत सदस्यों पर शिकंजा

हाई कोर्ट ने पुलिस को 3 महीने में आपराधिक मामलोें की जांच पूरी करने के दिए आदेश

 शिमला —हाई कोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जांच तीन माह के भीतर पूरी करने के आदेश पारित किए हैं। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने प्रदेश पुलिस को आदेश दिए है कि वह पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के बारे में तीन महीनों के भीतर जांच पूरी करे, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने डीजीपी द्वारा दायर रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात उक्त आदेश पारित किए हैं। खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट को भी आदेश दिए है कि पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के खिलाफ जिन मामलों में चालान पेश कर दिए गए हैं, उन्हें अगले छह महीनों के भीतर निपटारा किया जाए। डीजीपी ने रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया गया कि प्रदेश भर में  पंचायती राज संस्थानों के 46 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए है   और ट्रायल कोर्ट में लंबित हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कुछ मामलों में पुलिस जांच अधूरी है और कुछ मामले ट्रायल कोर्ट में लंबित पड़े हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश पारित किए हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब उन पंचायत सदस्यों की मुश्किले और बढ़ सकती हैं, जो किसी न किसी मामले में आरोपी चल रहे हैं।

15 नवंबर तक निपटाएं संधोल बस स्टैंड का काम

शिमला — प्रदेश हाई कोर्ट ने मंडी के संधोल बस स्टैंड को 30 नवंबर से कार्यान्वित किए जाने के आदेश पारित किया है। अदालत को बताया गया कि बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और बिजली और पानी का कनेक्शन लगाया जाना बाकी है, जिसके लिए टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाई जा चुकी है। न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश चंद्रभूषण बवोवालिया  की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि बस स्टैंड संधोल (मंडी) के कार्य 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए और  30 नवंबर से कार्यान्वित किया जाए। खंडपीठ ने इस बारे में अनुपालना रिपोर्ट तलब की है।

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Courtsey: Divya Himachal
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