गृह विभाग को स्थिति स्पष्ट करने के बाद राज्य सरकार देगी फैसला
शिमला —स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी है। स्टेट विजिलेंस ने गृह विभाग से राज्य चुनाव आयुक्त पी. मित्रा के विरुद्ध धारा-118 के जमीनी मामले में जांच की मंजूरी को लिखा है। इस पर गृह विभाग ने अपनी टिप्पणी में स्टेट विजिलेंस से पूछा है कि पी. मित्रा के खिलाफ किस प्रकार का मामला है और शिकायत का आधार क्या है। अब विजिलेंस इस मामले पर गृह विभाग को स्थिति स्पष्ट करेगा। इसके बाद राज्य सरकार इस मामले में पी. मित्रा के खिलाफ जांच जारी रखने का फैसला सुनाएगी। जाहिर है कि कोर्ट के आदेश पर पी. मित्रा के खिलाफ जमीनी सौदे मामले में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। नियमों के तहत ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ किसी भी मामले में जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। इसी प्रक्रिया के तहत स्टेट विजिलेंस ने गृह विभाग से अनुमति मांगी है। बताते चलें कि कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए इस मामले में राज्य सरकार से जांच जारी रखने की अनुमति मिलना तय है। हालांकि हाई प्रोफाइल बने इस केस की जांच की दिशा पर सस्पेंस बन गया है। पूर्व सरकार के कार्यकाल के इस जमीनी सौदे में पी. मित्रा के खिलाफ जमीन के खरीददार को लाभ देने का आरोप है। हालांकि पी. मित्रा ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो को आरंभिक जांच में ही अपने बयानों के जाल में उलझा दिया है। उन्होंने विजिलेंस को बताया है कि किसी भी विभागीय फाइल की प्रक्रिया में प्रशासनिक सचिव को टिप्पणी देने का अधिकार है। प्रशासनिक अधिकारी संबंधित मामले में अपना पक्ष रखता है। इसी आधार पर उन्होंने जमीनी सौदे की ब्रांच से भेजी गई फाइल पर अपनी टिप्पणी दी थी। इस पर आगामी र्फैसला राजस्व विभाग के तत्कालीन मंत्री को लेना था। विभागीय मंत्री प्रशासनिक सचिव की दी गई टिप्पणी को खारिज करने के लिए अधिकृत था। मंत्री के बाद यह फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई थी।
यह बयान दिया था मित्रा ने
पी. मित्रा ने विजिलेंस को दिए बयानों में कहा है कि प्रशासनिक सचिव की टिप्पणी अंतिम फैसला नहीं होती है। इन मामलों में सरकार का निर्णय ही अंतिम रहता है। लिहाजा इस मामले में उनका कोई दोष नहीं है।
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Courtsey: Divya Himachal
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