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Tuesday, October 30, 2018

शिक्षण संस्थान पर शिकंजा

शिमला—शिमला के एक निजी शिक्षण संस्थान पर नियामक आयोग ने कार्रवाई अमल में लाई है। बता दें कि शिमला के एक संस्थान मामले पर छात्रों द्वारा की गई शिकायत पर प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग के चैयरमेन डॉ के के कटोच ने सोमवार को संस्थान को छात्रों को माईग्रेशन के आवेदन जमा करने के लिए बाध्य  नहीं करने के आदेश जारी कर दिए है। आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि कि जब तक आयोग फाईनल ऑर्डर जारी नहीं करता तब तक उक्त संस्थान प्रबंधक अपने स्थाई संसाधनों और आधारभूत ढांचे को भी बेच नहीं सकता । आयोग ने प्रबंधक को पहले की तरह संस्थान चलाने के आदेश दिए है। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने संस्थान को जारी आदेशांे की कॉपी शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, उपायुक्त शिमला, शिमला पुलिस अधिक्षक, कुलसचिव हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, कुलसचिव हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल विश्वविद्यालय, सब डिवजनल मजिस्ट्रैट शिमला-ग्रामिण, तहसीलदार शिमला-ग्रामीण को भी भेज दी है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों राजधानी के एक संस्थान को बंद करने के प्रबंधक के फरमान पर छात्रों ने आयोग के समक्ष शिकायत की थी। संस्थान के प्रबंधक ने छात्रों को दुसरे संस्थान में माईग्रेशन लेने को कहा था, जिसके बाद छात्रों ने अपना विरोध जताया था और इसकी शिकायत नीजि शिक्षण संस्थान नियामक आयोग को थी। वहीं आयोग के इस फैसले के बाद अब उक्त संस्थान में पड़ने वाले छात्रों के लिए यह राहत भरी खबर होगी।

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Courtsey: Divya Himachal
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