
कुल्लू| विशेषन्यायधीश-दो कुल्लू जीया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्करी के आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा शिमला जिला के सराहन निवासी राजवीर को सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बातया कि व्यक्ति को कुल्लू जिला के हाथीथान के पास 190 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था और यह व्यक्ति छरोड़नाला की तरफ से रहा था और पुलिस ने तलाशी के दौरान व्यक्ति से चरस बरामद की थी और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। उसके बाद विशेष न्यायधीश दो कुल्लू की अदालत में मामला विचाराधीन था। लेकिन मंगलवार को आरोप तय होने पर व्यक्ति को सजा सुनाई गई। चरस तस्करी के आरोपी को एक साल की सजा
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source: Dainik Bhaskar
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