मंडी—जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 664001 रुपए की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 6000 रुपए हर्जाना और 4000 रुपए शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों सत्याभामा व शिव सिंह ने मनाली तहसील के सियाल गांव निवासी संजीव ठाकुर पुत्र नोखू राम ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने ट्रक को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था।
from Divya Himachal
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