मंडी—जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने वन विकास निगम को उपभोक्ता की धरोहर राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले दो हजार रुपए हर्जाना और शिकायत व्यय के रूप में 1000 रुपए अदा करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों सत्याभामा व केपी सहगल ने उप तहसील औट के नंगवाई गांव निवासी दीनानाथ पुत्र कुरम दत्त की शिकायत को उचित मानते हुए राज्य वन विकास निगम के कुल्लू मंडल को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।
source: DivyaHimachal
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