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Wednesday, December 18, 2019

तीन महिलाओं को जमानत

सरकाघाट प्रकरण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला

सरकाघाट – सरकाघाट की गाहर पंचायत के बड़ा समाहल गांव में बहुचर्चित राजदेई मामले में आरोपी तीन महिलाओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। निशा कुमारी, संतोष कुमारी और सलोचना देवी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अदालत में हुई और पक्ष एवं विपक्ष की दलीलें सुनकर अदालत ने यह फैसला सुनाया, लेकिन अदालत ने जमानत देती बार उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन करने के भी निर्देश दिए। इस प्रकार राजदेई और सेवानिवृत्त अध्यापक जयगोपाल के उत्पीड़न मामले में सात लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। गौर रहे कि जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल की गाहर पंचायत के बड़ा समाहल गांव में देव आस्था की आड़ में 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला राजदेई से क्रूरता करने के दस आरोपितों को जमानत मिल गई है। आरोपियों को 37 दिन बाद कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत में सुनवाई हुई। सरकाघाट पुलिस ने राजदेई से क्रूरता करने के मामले में 24 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें देवता की पुजारिन व उसके दो भाई तथा अन्य ग्रामीण शामिल हैं। 24 में से 15 लोगों ने बड़ा समाहल गांव के ही सेवानिवृत्त शिक्षक जयगोपाल के साथ सात नवंबर को मारपीट की थी। घर में तोड़फोड़ करने के बाद सामान बाहर फेंक जला दिया था। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया था। दोनों मामलों में 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। सभी आरोपी 11 नवंबर से न्यायिक हिरासत में चल रहे थे। दस आरोपियों को प्रदेश हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को सशर्त जमानत दी थी। आरोपियों को राजदेई के घर से पांच किलोमीटर दूर रहने के आदेश दिए थे। इस कारण वे अभी तक अपने घर नहीं जा पाए हैं। छह आरोपियों को पुलिस ने जयगोपाल मामले में गिरफ्तार किया था। वह भी न्यायिक हिरासत में हैं। डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने खबर की पुष्टि की है।

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Courtsey: Divya Himachal

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