60 साल संबंधी अधिसूचना की रद्द, दृष्टिहीनों ने जताया विरोध
सुंदरनगर – हिमाचल सरकार ने दिव्यांगजनों को जोरदार झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चार नवंबर को दृष्टिहीन के संबंध में सेवानिवृत्त की आयु 58 से 60 साल करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, जो कि 29 मार्च 2013 को जारी की गई थी। नई अधिसूचना के तहत अब दिव्यांगजन 58 साल की आयु में ही सेवानिवृत होंगे। दिव्यांगजनों ने सरकार के इस निर्णय का कड़े शब्दों में विरोध जताया है, क्योंकि सरकार दिव्यांगों की सेवानिवृत्ति संबंधी मामला देश की सर्वोत्तम न्यायालय से सभी दिव्यांगों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष करने के आदेश पहले से ही अपने निर्णय 8855/2014 के संदर्भ में दे चुकी थी। जबकि देश के अन्य राज्यों की सरकारें भी दिव्यांगों की सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ बराबर दे रही है और उन्होंने कानून 1995/2016 व सर्वोच्च अदालत के आदेशों की पालना करते हुए लाभ दे रही है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो दिव्यांगों के साथ धोखा किया है। उसके लिए विशेष रूप से प्रदेश के मुख्य सचिव, वित्त सचिव, कानून विभाग जिम्मेदार है। यह दिव्यांगों के लिए व उनके परिवारों के लिए आने वाले दिनों में अति पीड़ादायक व कष्टदायक होगा। इस संदर्भ में दृष्टिहीन अध्यक्ष शोभूराम और समाजसेवी एवं कानूनी सलाहकार दिव्यांगजन हिमाचल प्रदेश कुशल कुमार सकलानी ने प्रदेश के साथ-साथ देश भर के सभी राज्यों के दिव्यांगजनों से अपील की है कि तीन दिसंबर, को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले दिव्यांग दिवस का अपने-अपने राज्यों में लाल बिल्ले लगाकर विरोध किया जाएगा और किसी भी सार्वजनिक समारोह का दिव्यांग समाज अपनी भागीदारी नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि वह सरकार से हर मोर्चे पर अपने हकों को पाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े। उन्होंने सरकार से तत्काल प्रभाव से इस तुगलकी फरमान को रद्द करने की मांग की है।
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Courtsey: Divya Himachal
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