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Thursday, September 26, 2019

दूध-बिस्कुट के रैपर वापस देने पर ग्राहक को मिलेंगे पैसे

इस्तेमाल कर दुकानदार को लौटाएं पैकेट, प्रदेश को प्लास्टिक-फ्री बनाने के लिए पीसीबी लाया रि-बैक स्कीम

शिमला  – अगर आप दुकानदार से सामान खरीदने पर उसके इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक का पैकेट दुकानदार को वापस थमाएंगे, तो आपको प्लास्टिक रिबैक मनी मिल सकती है। इसमें चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ मिल रहा हो, लेकिन यदि इसे आप दुकानदार को देंगे, तो आपको रि-बैक मनी मिल सकती है। हिमाचल को पूर्ण तरीके से प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बड़ी पहल करने जा रहा है, जिसमें संबंधित कंपनियों के साथ पीसीबी के साथ ऐसा फार्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक के छिटपुट पैकेट भी वापस कंपनी को ही मिल जाएं और वह संबंधित फर्म उस प्लास्टिक को रिसाइकिल कर प्रदेश को पूर्ण प्लास्टिक मुक्त करने पर काम करेगा। एक रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल में सबसे ज्यादा दूध के प्लास्टिक के पैकेट, पानी की बोतलें सहित बिस्कुट, नमकीन, टॉफी के प्लास्टिक के पैकेट सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, जो नदियां-नाले बंद कर देते हैं। बहरहाल प्लास्टिक बैन हिमाचल में ये छिटपुट प्लास्टिक प्रदेश के सभी क्षेत्रों के कोने-कोने में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जिससे हिमाचल को यह बता पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक से फ्री हो पाया है या नहीं? जानकारी के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत संबंधित कंपनियों के साथ यह प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है कि यदि ग्राहक प्लास्टिक के इस्तेमाल के बाद उसे दुकानदार को वापस देगा, उसे रि-बैक मनी या फिर सामान खरीदने के लिए छूट दी जा सकती है। रि-बैक मनी क्या होगी, इस पर बातचीत होनी है। ऐसा करने से ग्राहक का फायदा भी होगा और छिटपुट प्लास्टिक जो सबसे ज्यादा प्रदेश में गिरा-पड़ा दिख रहा है, उसे भी रिसाइकिल किया जा सकता है। पीसीबी का मानना है सबसे ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें इधर-उधर पड़े देखी जा सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्राफ पर्यटकों का है। ऐसे में अब कंपनियों के साथ मिलकर एक बड़े स्तर पर पीसीबी कार्यशाला आयोजित करने वाला है।

68 कंपनियों को जारी हो चुके हैं नोटिस

अभी तक की रिपोर्ट पर गौर करें, तो प्लास्टिक से पर्यावरण बचाने के अहम मुद्दे पर लापरवाही दिखाने वाली 68 कंपनियों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  नोटिस भी जारी कर चुका है, जिसमें अब जवाब भी आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा-15 के तहत कंपनियों पर लापरवाही बरतने को लेक र यह जवाब-तलबी की है। हालांकि यदि आगामी कार्यशाला में भी संबंधित कंपनियां नहीं आती हैं, तो इसी धारा के तहत संबंधित कंपनियों पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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Courtsey: Divya Himachal
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