शिमला —केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के विकल्प के रूप में कुछ दूसरे दस्तावेज निर्धारित किए हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में मतदाता इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रों को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मतदाता द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, केंद्रीय श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज तथा आधार कार्ड को भी मतदाता पहचान पत्र के स्थान पर वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। मतदाताओं को दी गई फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को मतदान केंद्र पर मतदान के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा।
वोट देना न भूलें
भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन विभाग ने अधिक से अधिक मतदान के पूर्ण प्रबन्ध सुनिश्चित किए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे 19 मई को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।
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Courtsey: Divya Himachal
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