प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष, पुलिस एक्ट-2007 का दिया हवाला
शिमला -हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर राज्य के डीजीपी को हटाने का प्रावधान है। इसके लिए पांच सदस्यीय सिविल सर्विस बोर्ड पुलिस एक्ट के तहत निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा था कि डीजीपी को नहीं हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होगा और नियुक्ति यूपीएससी की सिफारिशों पर निर्भर करेगी। कोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि पुलिस एक्ट-2007 के तहत हिमाचल में डीजीपी को किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसके अलावा डीजीपी के दो साल के कार्यकाल की भी बंदिश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार ने कहा है कि वर्ष, 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को पुलिस एक्ट बनाने के आदेश पारित किए थे। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले 2007 में पुलिस एक्ट करे मंजूरी प्रदान कर इसे लागू कर दिया है। पुलिस एक्ट का हवाला देते हुए हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह पक्ष मजबूती से रखा है। इसमें कहा गया है कि पुलिस एक्ट के अनुसार सिविल सर्विसज बोर्ड डीजीपी की नियुक्ति के लिए पात्र तीन-चार अधिकारियों का पैनल तैयार करेगा। इस आधार पर बोर्ड डीजीपी की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को करेगा। पुलिस एक्ट के अनुसार डीजीपी के कार्यकाल की कोई शर्त नहीं है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर डीजीपी को किसी भी समय हटाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट को हिमाचल सरकार के इस पक्ष पर अपना अंतिम फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी को दो साल से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता। मसलन किसी राज्य में यदि डीजीपी की नियुक्ति 59 साल की आयु में होती है तो उसका कार्यकाल 61 वर्ष की आयु तक रहेगा। इस आधार पर राज्य सरकार डीजीपी के लिए उन्हीं अधिकारियों का पैनल भेजे, जिनका सेवाकाल दो वर्ष शेष रहता हो। यह पैनल यूपीएससी को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत यूपीएससी की सिफारिश पर राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति होगी।
आवेदन के रूप में देना होगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के जवाब पर इसे आवेदन के रूप में लाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार इसके लिए आवेदन करें कि पुलिस एक्ट के तहत डीजीपी को हटाने और नियुक्ति का अधिकार है।
कुंडू पर अटकलें
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाए गए 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस संजय कुंडू को प्रदेश सरकार का अगला डीजीपी बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसी कारण हिमाचल सरकार केंद्र में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अपना मजबूती से पक्ष रख रही है।
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Courtsey: Divya Himachal
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