मंडी — प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की शक्तियों में बढ़ोतरी करते हुए निगम को सभी प्रकार के वाहनों की पासिंग की शक्तियां भी दे दी हैं। कुछ वर्ष पहले भी सरकार ने निगम को यह अधिकार दिया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था। वहीं अब फिर से एचआरटीसी को वाहनों की पासिंग की शक्तियां मिल गई हैं। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर वाहन तैयार किया गया है, जिसमें पासिंग से संबंधित सारी जानकारी ऑनलाइन होगी। अब किसी भी वर्किंग डे से वाहन मालिक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मंडी जिला के तहत डिवीजनल वर्कशॉप मंडी में टेक्निकल मैनेजर के अधीन पासिंग की सुविधा को शुरू किया जा रहा है। वहीं आरटीओ कार्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही निगम में भी वाहनों की पासिंग होगी। इसके लिए एचआरटीसी आम जनता से ज्यादा शुल्क नहीं लेगी। वहीं इस माध्यम से होने वाली कुल आमदनी का 40 प्रतिशत एचआटीसी द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय को देना होगा, जबकि शेष राशि एचआरटीसी के ही खजाने में जमा होगी। एचआरटीसी को यह अधिकार मिलने के बाद अब लोगों को एमवीआई के चक्कर नहीं काटने पडे़ंगे। इसके साथ ही आरटीओ कार्यालय में महीने में सिर्फ दो या तीन बार पासिंग की सुविधा वाहन चालकों को मिलती है, लेकिन वहीं अब एचआरटीसी में इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद हर रोज पासिंग हो सकेगी। सरकार के आदेशों के बाद इस व्यवस्था को निगम की सभी वर्कशॉप्स में शुरू करने की योजना है। मंडी में एचआरटीसी के टेक्निकल मैनेजर योगराज ठाकुर ने बताया कि अब एचआरटीसी में निगम की बसों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की पासिंग हो सकेगी। इसके लिए सरकार से आदेश मिल गए हैं।
from Divya Himachal
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