विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा के जवाली में आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिला के मामले में संज्ञान लेते हुए उसके पति के खिलाफ भादंस की धारा 498 ए के तहत मामला चलाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मामले से जुड़ी वास्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत करवाने के लिए मामले से जुड़ी रिपोर्ट 29 जुलाई को न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं।
न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने महिला के खिलाफ चल रहे आत्महत्या के प्रयास के मामले पर स्थगन आदेश पारित कर दिए हैं। न्यायालय ने कह
source: Jagran
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