विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने रोहतांग के मढी में वन भूमि पर कब्जा कर ढाबा चलाने वाले आवेदक के आवेदन को रद कर दिया और अपने पुराने आदेश पर कायम रहते हुए ढाबा मालिक के खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया अमल में लाने के आदेश पारित किए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश आरबी मिश्रा की खंडपीठ ने पारित किए। न्यायालय ने तीन मई को पारित आदेश के तहत रोहतांग के मढ़ी क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जा करने वाले ढाबा मालिकों को कामकाज बंद करने के आदेश पारित किए थे। साथ ही कोर्ट ने उक्त आदेश
source: Jagran
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Tuesday, July 2, 2013
मढी में वन भूमि पर नहीं चलेंगे ढाबे : हाईकोर्ट
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