वरिष्ठ संवाददाता, मंडी : जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में आठ लाख रुपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रुपये हर्जाना और 3000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के हंडकाली (थौना) निवासी पवन कुमार पुत्र भादर राम की शिकायत को उचित मानते हुए निजी बीमा कंपनी को उक्त राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक
source: Jagran
Full Story at: http://www.jagran.com/himachal-pradesh/mandi-10573229.html
Stay updated with the freshest news and insightful analysis straight from Shimla, Himachal Pradesh. Explore the latest happenings, events, and stories shaping this beautiful region's landscape.
Thursday, July 18, 2013
आठ लाख की राशि ब्याज सहित देने के आदेश
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment