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Thursday, July 18, 2013

आठ लाख की राशि ब्याज सहित देने के आदेश

वरिष्ठ संवाददाता, मंडी : जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में आठ लाख रुपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रुपये हर्जाना और 3000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के हंडकाली (थौना) निवासी पवन कुमार पुत्र भादर राम की शिकायत को उचित मानते हुए निजी बीमा कंपनी को उक्त राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक



source: Jagran

Full Story at: http://www.jagran.com/himachal-pradesh/mandi-10573229.html


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