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Friday, July 19, 2013

पुलिस ड्यूटी में बाधा पहुंचाने पर मां-बेटे को सजा

वरिष्ठ संवाददाता, मंडी : पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने और ड्यूटी का निर्वहन न करने देने के दोषी मां-बेटे का अदालत ने एक-एक साल के साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक रमणीक शर्मा के न्यायालय ने सदर उपमंडल के कीपड़ (मझवाड़) निवासी विद्या देवी पत्नी सिधु राम और उसके बेटे राकेश कुमार को उक्त सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपियों पर भादंस की धारा 224, 225, 332 और 353 के तहत गिरफ्तारी रोकने, रोकने में सहायता करने, जानबूझ कर सरकारी



source: Jagran

Full Story at: http://www.jagran.com/himachal-pradesh/mandi-10576351.html


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