हमीरपुर — राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे बसने वाले जिन लोगों ने अपने-अपने मकान की छत का पानी सड़क पर गिराया है, ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण सख्त हो गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने निर्देश जारी किए हैं कि जिस भी मकान की छत का पानी सीधे सड़क पर गिराया जाता है, तो ऐसे मकान मालिक को जुर्माना किया जाएगा, साथ ही सड़क की रिपेयरिंग में आने वाला खर्चा भी उसी से वसूल किया जा सकता है। नगर परिषद हमीरपुर को भी इस बारे में फरमान जारी कर दिए गए हैं, ताकि अपने-अपने वार्ड से संबंधित सदस्य हर व्यक्ति को इस बारे में सचेत कर दे। गौरतलब है कि हमीरपुर मुख्यालय में ऐसी स्थिति सबसे अधिक देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से लोगों ने जो सड़क किनारे दुकान या मकान बनाए हुए हैं। बारिश के दौरान छत पर एकत्रित होने वाले जल को सीधा सड़क पर इस तरह गिराया गया है कि मानों बारिश के समय सड़क पर झरना बह रहा हो। शहरवासियों पर तो नगर परिषद नुकेल नहीं कस सकी, लेकिन राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले मार्ग के बार-बार उखड़ने पर यह स्पष्ट हुआ है कि मकान मालिक द्वारा छत का जो पानी गिराया जाता है, उससे सड़क उखड़ने जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब ऐसे मकान मालिकों पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। वहीं छत के इस पानी की समस्या पर ध्यान दें, तो जहां राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं जो भी वाहन बारिश के दौरान ऐसे मकान या दुकान से गुजरते हैं, तो नाली का पानी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी शिकायतें नगर परिषद के पास दर्जनों के हिसाब से पड़ी हुई हैं, लेकिन नगर परिषद की कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रही है। अधिशाषी अभियंता सतीश नाग ने बताया कि छत का पानी से सीधे सड़क पर फेंकना बर्दाश्त नहीं होगा इससे सड़क उखड़ने की समस्या पैदा होती है। ऐसे लोगों को जुर्माना किया जाएगा, साथ ही नगर परिषद को भी अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को सचेत करने के लिए कहा गया है।
source: DivyaHimachal
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