विधि संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर लोक निर्माण विभाग की संपति को जब्त करने का आदेश सुनाया है। न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने यह आदेश अंजना महेंद्र द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई केदौरान दिया। अदालत ने दो सप्ताह के भीतर संपति का ब्योरा न्यायालय को देने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने पाया कि 13 अगस्त 2012 को प्रार्थी के हक में फैसला सुना दिया गया था पर चार माह में भी राज्य सरकार आदेश का पालन करने में विफल रही। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आपदा
source: Jagran
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