शिमला के उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिवाली पर केवल 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति होगी। पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रात आठ बजे से दस बजे के बीच केवल हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी है।
पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए एक दुकानदार ने कहा कि सरकार को कम से कम एक महीने पहले पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने चाहिए थे। पटाखों का निर्माण पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए था।
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