वरिष्ठ संवाददाता, मंडी : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सात साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी से मिलने वाली जुर्माना राशि को पीड़िता के पक्ष में अदा किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी कैंथला के न्यायलय ने चच्योट तहसील के (घाना) सयांज निवासी कपिल देव के खिलाफ अभियोग साबित होने पर उसे सात साल और दो साल की कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की एक अन्य धारा में 30 और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय मे
source: Jagran
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