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Friday, July 26, 2013

दुष्कर्मी को सात साल की कैद, 55 हजार जुर्माना

वरिष्ठ संवाददाता, चंबा : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश बंसल ने दुष्कर्म के दोषी रविंद्र सिंह उर्फ राजू पुत्र अमर सिंह निवासी बड़ी धार साहला भटियात को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कैद झेलनी होगी। जबकि जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की कुल जमा 55 हजार की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित युवती को दिए जाएंगे।



source: Jagran

Full Story at: http://www.jagran.com/himachal-pradesh/chamba-10595666.html


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