विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में चालकों की भर्ती मामले में व्यवस्था दी कि जब तक वर्ष 2006 से 2012 तक ट्रेनिंग प्राप्त चालकों को नौकरी नहीं दी जाती है तब तक एचआरटीसी नए चालकों को नौकरी पर नहीं रख सकता है। हाईकोर्ट ने उस विज्ञापन को रद कर दिया है जिसमें 600 चालकों के पदों को भरने का निर्णय लिया तो ले लिया था, मगर जिन चालकों को चयन के बाद 15 दिनों की विशेष ट्रेनिंग दी गई थी, के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था।
न्यायाधीश डीड
source: Jagran
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