वरिष्ठ संवाददाता, मंडी : जिला उपभोक्ता फोरम ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी को उपभोक्ता के इलाज पर खर्च हुई 7471 की बीमा राशि का भुगतान एक माह के भीतर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उपभोक्ता को परेशानी के बदले 5000 रुपये हर्जाना और 3000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव व सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के दुदर गांव निवासी सुरेन्द्र कुमार की शिकायत को उचित मानते हुए बीमा कंपनी न्यू दिल्ली स्थित आइ केयर हेल्थ सर्विस, बीमा बुकिं
source: Jagran
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