दुराचार की कोशिश पर पांच साल जेल

धर्मशाला     – विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एंड एससी-एसटी एक्ट) केके शर्मा की अदालत ने अभियुक्त विनीत कुमार को नाबालिग के साथ यौन संबंध करने की कोशिश के लिए दोषी ठहराया है, जिसके चलते उसे पांच वर्ष के लिए कठोर कारावास और 25000 रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा दी गई है। पोक्सो एक्ट की धारा-6 और धारा-511 आईपीसी के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास दिया दिया गया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। धारा-342 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन के लिए और 1000 रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। अदालत ने सरकार को पोक्सो एक्ट के तहत पीडि़ता को दो लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया है। जिला उप न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि पीडि़ता की मां ने पुलिस थाना ज्वालामुखी में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि छह वर्ष की उसकी नाबालिग बेटी 31 मार्च 2015 को अपने पिता की दुकान में गई थीख् तो उस दौरान दोषी ने उस बच्ची को अपनी दुकान में बुलाकर दुकान का दरवाजा बंद कर लिया और पीडि़त के साथ अमानवीय कृत्य करने की कोशिश की। इसके बाद पीडि़ता ने वहां से भागकर घर में मां को पूरी कहानी सुनाई और पीडि़ता की मां ने यह प्राथमिकी दर्ज करवाई।

The post दुराचार की कोशिश पर पांच साल जेल appeared first on Divya Himachal: No. 1 in Himachal news - News - Hindi news - Himachal news - latest Himachal news.


Courtsey: Divya Himachal
Read full story: https://www.divyahimachal.com/2019/09/%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%b6-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%9a-%e0%a4%b8/

Post a Comment