शिमला —प्रदेश हाई कोर्ट ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में लोन फर्जीबाड़े के आरोपी जनरल मैनेजर अशोक कुमार पूरी व ब्रांच मैनेजर कमल देव भोगल को अंतरिम राहत देते हुए सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान करने के आदेश दिए। न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने प्रार्थियों को यह राहत देते हुए 13 अगस्त को मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। दोनों अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। केसीसीबी में बेनामी ऋण दिए जाने के इस मामले को लेकर विजिलेंस एवं एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने बुधवार को तीन स्थानों पर एक साथ छापामारी को अंजाम दिया था। इसके बाद इन दोनों बैंक कर्मियों ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। दोनों बैंक अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपए के तीन ऋण जारी किए। दोनों बैंक कर्मियों के खिलाफ 30 जुलाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467,468, 471, 120 बी व भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2) के तहत राज्य सतर्कता व एंटी क्रप्शन ब्यूरो पुलिस थाना ऊना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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Courtsey: Divya Himachal
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