Sunday, October 14, 2018

पूर्व बीईईओ की वेतन वसूली लौटाने के आदेश

मंडी, सरकाघाट – दो  रिटायर्ड  ब्लॉक प्राइमरी आफिसर की वेतन वसूली को वापस  करने और  मजदूर की विधवा को पेंशन देने के ट्रिब्यूनल ने मंडी सर्किट के दौरान आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशानिक ट्रिब्यूनल के सदस्य डीके  शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वे मांचल देव निवासी रियूर व जगदीश चंद निवासी कोट कोहन ् शिवदवाला (सेवानिवृत्त बीईईओ) को उनसे की गई वेतन वसूली को तीन महीने में वापस करें तथा लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि मराजू पत्नी  स्व. मंगल राम निवासी सिहल रिसा को पारिवारिक पेंशन दी जाए। गौरतलब है कि प्रार्थी मांचल देव व जगदीश चंद ने ये याचिकाएं अपने वकील राज कुमार शर्मा के माध्यम से इसलिए दायर की थीं, क्योंकि विभाग ने उन्हें 1996 में एचटी पदोन्नति देकर 22-सी का लाभ देकर दो वेतन वृद्धियां दी थीं, जिसे उनसे सेवानिवृत्ति पर वसूल कर लिया गया था।  इस पर ट्रिब्यूनल ने पहले दी गई व्यवस्था के आधार पर तीन महीने के अंदर वेतन वसूली की वापसी करने के आदेश दिए। इसके साथ ही मराजू देवी, जो सेवानिवृत्त बेलदार  मंगल राम की विधवा है, उसे 1-1-2018 से पारिवरिक पेंशन देने के आदेश दिए।

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Courtsey: Divya Himachal
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