किसी को बिजली-पानी से वंचित रखना गलत

शिमला -हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि बिजली और पानी की सुविधा मौलिक अधिकारों के दायरे में आती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को बिजली और पानी से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे भूमि पर मालिकाना हक के लिए राज्य सरकार के साथ विवाद ही लंबित क्यों न हो। मामले के अनुसार प्रार्थी कई वर्षो से सरकारी भूमि पर काबिज है और उसने उस भूमि पर रिहायशी मकान भी बनाया हुआ है। इस भूमि पर मालिकाना हक जताने के लिए प्रार्थी का राज्य सरकार के साथ विवाद लंबित है, इसलिए उसके मकान के लिए स्थानीय अथॉरिटी द्वारा बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने स्थानीय अथॉरिटी को आदेश दिए कि वह तुरंत प्रभाव से प्रार्थी के मकान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे और बिजली और पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाए। हालांकि खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि प्रार्थी के लिए दिए जाने वाला बिजली और पानी का कनेक्शन मालिकाना हक के निर्णय पर निर्भर करेगा।

 

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Courtsey: Divya Himachal
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