
हमीरपुर | अभिभावककिसी भी सरकारी या निजी पाठशाला में अपने बच्चों को अपनी सुविधा अनुसार दाखिला करवाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बात प्रारम्भिक शिक्षा उपनिदेशक आरसी कटोच ने कहा कि जिला के सभी निजी स्कूलों के मुखियों प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे बच्चों के अभिभावकों की मांग पर बच्चे का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, एसएलसी बिना बिलंब के दें। निजी स्कूलों के मुखिया स्कूलों के सूचना पट्ट पर सभी तरह के फीस और अन्य शुल्कों की जानकारी अंकित कर प्रदर्शित करें। कटोच का कहना है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध आरटीई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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source: Dainik Bhaskar
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