
रामपुर बुशहर | जिलाएवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने हत्या के मामले में एक आरोपी दलीप कुमार पुत्र रामर| गांव थामरंग जिला किन्नौर को दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना अदा करने का फरमान जारी किया है। एक अन्य धारा 511 के तहत आरोपी को साढ़े तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही पांच हजार का जुर्माना अदा करना होगा। जानकारी के मुताबिक 19 दिसंबर 2011 को शिकायतकर्ता जब अपनी माँ के घर पहुंची तो देखा कि घर पर किसी भी तरह की हलचल नहीं है। जब उसने घर के भीतर देखा तो उसकी मंा नग्न अवस्था में मृत पड़ी थी। पुलिस ने जांच के दौरान युवक को इस मामले में मुख्यआरोपी पाया कोर्ट मे मामला चला। इसकी सुनवाई सोमवार को हुई। इस मामले की पैरवी जिला न्यायावादी सुरेश हेटा ने की।
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source: Bhaskar
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