जागरण प्रतिनिधि, जोगेंद्रनगर : हिमाचल के पूर्व लोक निर्माण व राजस्व मंत्री एवं विधायक ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा कि औद्योगिकीकरण के लिए अन्य राज्यों के लोगों को बिना अनिवार्य प्रक्रिया पूरी किए जमीन उपलब्ध करवाए जाने के परिणाम जनहित में नहीं होंगे। गुलाब सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल में भूमि सुधार एवं मुजारा कानून की धारा 118 में पात्र लोगों को सरकार से अनुमति प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के उपरात ही मंजूरी दिए जाने का प्रावधान किया था। पूर्व सरकार ने इस धारा में क
source: Jagran
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Monday, July 15, 2013
अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना जमीन देना गलत : गुलाब सिंह
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