किसने गायब कर दी 33 किलो चरस? पकड़ी गई थी 110 किलो, लेकिन मालखाने में है सिर्फ... जांच के आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मालखाने से गायब हुई 33 किलोग्राम चरस के मामले में गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि वह इसकी जांच करें और जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। चरस तस्करी से जुड़े इस मामले में बंजार पुलिस स्टेशन के समक्ष 14 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

110 kg बरामद हुई थी चरस
तीन आरोपितों से कुल 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने एक आरोपित को मौके पर ही पकड़ा था जबकि दो फरार हो गए थे। दो दिन में इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था।न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दो आरोपितों की जमानत याचिका की सुनवाई के पश्चात पाया कि आरोपितों से 110 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। इसमें से एक-एक किलो के तीन सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण को लिए गए थे।

74 किलो की गई नष्ट
शेष 107 किलोग्राम चरस को मालखाने में रखा गया था। इसमें से कुल 74 किलोग्राम चरस को तीन अलग-अलग पार्सल बनाकर नष्ट कर दिया गया। शेष 33 किलो ग्राम चरस का कोई पता नहीं चला कि वह कहां गायब हो गई। राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि शायद 33 किलोग्राम चरस सूख गई। इस पर न्यायालय ने आश्चर्य जताया और न्यायालय ने इस प्रकरण को लेकर जांच का जिम्मा सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को सौंपा।

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