Monday, September 2, 2019

एनजीटी के खिलाफ 12 को होगी सुनवाई

खनन विभाग की चुनौती पर होगी चर्चा, सरकार अदालत में रखेगी पक्ष

शिमला –नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के खिलाफ जिस मामले में प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है, उस पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले प्रदेश सरकार को अंतरिम राहत हाई कोर्ट ने दी है, लेकिन पूरे मामले पर सुनवाई 12 सितंबर को ही होगी। इस दिन राज्य सरकार अपना पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष रख पाएगी। खनन विभाग ने सरकार की ओर से हाई कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती दी है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि प्रदेश में नदियों, नालों, खड्डों, बावडि़यों व चश्मों के सौ मीटर के दायरे में स्टोन क्रशर नहीं होना चाहिए। खनन विभाग का कहना है कि नदियों-नालों से तय दूरी सुनिश्चित बनाई गई है, लेकिन राज्य में नाले, बावडि़यां व चश्मे बरसात के दिनों में जगह-जगह उफन जाते हैं, यह पता नहीं है कि यहां बरसात में कितने चश्मे कहां निकल आते हैं और कितनी बावडि़यां तैयार हो जाती हैं। इनके 100 मीटर के दायरे में स्टोन क्रशर नहीं चलेगा, तो यहां सभी क्रशर बंद करने पड़ेंगे। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को वहां से हिमाचल का पक्ष दोबारा सुनने को कहा गया था। दोबारा पक्ष रखने के बाद भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश की बात नहीं मानी है और आदेश दिए हैं कि नदियों, नालों, बावडि़यों, चश्मों के सौ मीटर के दायरे में स्टोन क्रशर नहीं होने चाहिए। ऐसे में संकट यह पैदा हो गया है कि इस आदेश की अनुपालना की जाए, तो प्रदेश में सभी स्टोन क्रशर बंद करने पड़ेंगे। यहां 250 से ज्यादा क्रशर चल रहे हैं। नदियों व खड्डों के नजदीक स्टोन क्रशर नहीं हैं, जिन्हें पहले से सुनिश्चित बनाया गया है, क्योंकि यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नियमों में है। इस पर अब एनजीटी ने बावडि़यों व चश्मों को भी जोड़ दिया है, जिससे हिमाचल बुरी तरह फंस चुका है।

स्टोन क्रशर बंद हुए तो…..

स्टोन क्रशर बंद हुए, तो नदियों, नालों का खनिज बाहर नहीं निकल सकता और सबसे अहम यह है कि आम आदमी को फिर निर्माण सामग्री नहीं मिल पाएगी। यहां निर्माण सामग्री का संकट हो जाएगा और दूसरे राज्यों से यहां महंगी दरों पर यह सामग्री आएगी। ऐसे कुछ तथ्यों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने रखा गया था, लेकिन उसने प्रदेश की नहीं मानी। लिहाजा अब हाई कोर्ट में अपील करने के अलावा प्रदेश के पास कोई विकल्प नहीं था।  बताया जाता है कि हाई कोर्ट ने सुनवाई से पहले सरकार को अंतरिम राहत दी है, लेकिन पूरे मामले पर 12 सितंबर को चर्चा होगी। प्रदेश सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही हाई कोर्ट इस पर आगामी कार्रवाई करेगा, तब तक सरकार को इंतजार रहेगा।

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Courtsey: Divya Himachal
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