अवैध भवन मालिकों को प्रदेश सरकार ने दी एक साल की मोहलत

हमीरपुर – टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत नक्शे के विपरीत बने भवनों के मालिकों को प्रदेश सरकार ने राहत प्रदान की है। अवैध निर्मित हिस्से को गिराने के लिए अब एक साल की मोहल्लत दी गई है। बशर्ते अवैध निर्मित अनाधिकृत हिस्से को सील करना पड़ेगा। भवन मालिक स्वयं इसे सील करेगा। अनाधिकृत हिस्से की पूरी तरह सीलिंग करने के उपरांत टीसीपी को बताना होगा। भवन मालिक विभाग को अंडरटेकिंग देगा किया वह एक साल के भीतर अवैध हिस्से को गिरा देगा। इसके बाद विभाग भवन मालिक को बिजली-पानी बहाल करेगा। प्रदेश सरकार ने रूल 34(2) के तहत भवन मालिकों को राहत प्रदान की है। अवैध निर्मित भवन मालिकों को सरकार की तरफ से एक साल की मोहलत दी गई है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि अवैध निर्मित हिस्से को स्वयं भवन मालिक चारों तरफ से सील कर देगा। यह हिस्सा किसी भी कार्य के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। नक्शे के विपरीत बने हिस्से को सील करने के उपरांत नियमों के तहत बने अन्य भवन की बिजली व पानी की सुविधा बहाल हो जाएगी।  बता दें कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत नक्शे के विपरीत हुए अवैध निर्माण पर सरकार ने शिकंजा कसा था। अवैध भवन निर्माताओं का बिजली-पानी की अपूर्ति बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे। बाद में इस नियम में संशोधन किया गया है।  इसमें कहा गया है कि नक्शे के विपरीत बने हिस्से को भवन मालिक स्वयं सील करेगा। चारों तरफ से इसे कवर किया जाएगा।   टाउन एंड कंट्री प्लानर आशा मेहता ने बताया कि भवन के अवैध निर्मित हिस्से को भवन मालिक स्वयं सील करेगा। एक साल में गिराने को लेकर अंडरटेकिंग विभाग को देगी होगी। इसके बाद अवैध निर्मित भवन का बिजली व पानी की आपूर्ति बहाल की जाएगी।

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Courtsey: Divya Himachal
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