
बिलासपुर | बिलासपुरकी सीमा पर स्थित सोलन जिला के बागा में ब्लास्टिंग से एक देव स्थल को पहुंचे नुकसान के मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। बागा के डंगोयल गांव निवासी लक्ष्मी चंद की शिकायत की सुनवाई करते हुए जेएमआईसी अर्की की अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब बागा पुलिस ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए जेपी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बागा के डंगोयल गांव निवासी लक्ष्मी चंद के अनुसार गत 20 फरवरी को जेपी उद्योग प्रबंधन द्वारा करवाई गई ब्लास्टिंग की वजह से उनकी मलकियत भूमि पर स्थित कुल देवता के स्थान को अत्याधिक नुकसान पहुंचा। प्रबंधन की ओर से मौके पर रणविजय सिंह ठाकुर, जे शेरू, आरपी गौतम, मुकेश शर्मा, आरके पाठक पी विक्रम मौजूद थे। उन्होंने बागा थाना के साथ ही एसपी सोलन से भी इसकी शिकायत की, लेकिन जेपी के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल, जेएमआईसी अर्की के आदेश पर बागा थाना पुलिस ने अब आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 436, 341, 295, 295ए 506 के तहत मामला दर्ज किया है।
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source: Dainik Bhaskar
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