
शिमला | हाईकोर्टने सत्र 2017-18 एमडीएमएस प्रवेश परीक्षा के लिए पिछड़े जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं दे चुके डॉक्टरों को अतिरिक्त अंक देने के लिए तय किए गए क्षेत्रों में फेरबदल करने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस प्रावधान को गलत ठहराया। जिसके तहत निर्धारित क्षेत्रों में दी गई सेवाओं को केवल सालाना आधार पर अतिरिक्त अंक देने के लिए गिनने का प्रावधान बनाया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दाखिलों के लिए उक्त क्षेत्रों में काम कर चुके डॉक्टरों को अनुपात के आधार पर अंक दिए जाएं।
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source: Dainik Bhaskar
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