
िबलासपुर| चरसतस्करी के एक मामले में स्पेशल जज बहादुर सिंह की अदालत ने आनी (कुल्लू) के करशैगड़ गांव के युवक शुभम वर्मा को दोषी करार दिया है। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने अभियुक्त को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा करने की सूरत में उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी लोक अभियोजक संदीप अत्री ने बताया कि 25 अप्रैल, 2014 को स्वारघाट थाना के एसएचओ लखवीर सिंह की अगुवाई में पुलिस की एक टीम रात को नाका लगाने के बाद वापस थाने लौट रही थी। स्वारघाट में बीडीओ ऑफिस के पास पुलिस दल ने एक युवक को देखा। उसकी तलाशी लेने के बाद उसके बैग से पुलिस को 430 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सिउंड में दबोचे थे पंजाब के कश्मीरी लाल, ओम प्रकाश, संदीप पुलिस ने स्वारघाट में 430 चरस के साथ गिरफ्तार किया था करशैगड़ का युवक
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source: Bhaskar
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