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हिमाचलप्रदेश वन विभाग के मुखिया होफ की तैनाती पर राज्य सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने राहत दी है। इसमें दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले मेंं हिमाचल केडर के वरिष्ठतम आईएफएस एसएस नेगी को हॉफ के लिए आफर लैटर देना सरकार के पक्ष में रहा है। इसमें कैट ने राज्य सरकार को रेग्युलर तैनाती के आदेश दिए थे, इसमें अमल करने के मामले में सरकार के अधिकारियों को अवमानना नोटिस भी जारी किया था। इस मामले में राज्य वन विभाग के होफ (हेड आफ डिपार्टमेंट) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने नाराजगी जताई थी। इसमें 26 अक्टूबर, 2016 को सरकार को दो सप्ताह में रेग्युलर चार्ज देने के आदेश दिए थे। सरकार को डीपीसी कर रेग्युलर चार्ज देने के मामले में कैट ने अवमानना का नोटिस भी जारी किया था। इस मामले में राज्य सरकार के फैसले को डीपी सिन्हा ने कैट को चुनौती दी थी। इस दौड़ में शुरू से ही 1981 बैच के आईएफएस अधिकारी भी दौड़ में थे, लेकिन सरकार ने 1983 बैच के अधिकारी को होफ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। कैट के आदेशों के बाद सरकार के अधिकारियों ने...
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