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वरिष्ठ संवाददाता, मंडी : जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लु ने वन विकास निगम को उपभोक्ता की धरोहर राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले दो हजार रुपये हर्जाना और शिकायत व्यय के रूप में 1000 रुपये अदा करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव ने उप तहसील औट के नगवाईं गांव निवासी दीना नाथ की शिकायत को उचित मानते हुए हिमाचल प्रदेश राच्य वन विकास निगम के कुल्लु मंडल को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भु
source: Jagran
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