विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूटान दूतावास की गाड़ियों को रिलीज करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरबी मिश्रा व न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ उपरोक्त आदेश रॉयल ग्रेंड मदर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद दिए। खंडपीठ ने कहा कि सरकार याचिकाकर्ता द्वारा 10 लाख रुपये का मुचलका भरने के बाद जब्त की गई गाड़ियों को रिलीज कर दें।
गौरतलब है कि इन गाड़ियों को बैजनाथ पुलिस ने 21 जुलाई 2011 को जब्त किया था। इन गाड़ियों का न तो भारत का नंबर पंजीकृत था और न ह
source: Jagran
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