संवाद सहयोगी, बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी बिलासपुर डॉ. अजय शर्मा ने अधिसूचना जारी करके बिलासपुर में जमाखोरी व मुनाफाखोरी को रोकने के लिए विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए हैं। इसमें मीट, मुर्गा, मछली, दूध, दहीं, पनीर, ढाबे के माध्यम से परोसे जाने वाले खाने की अधिकतम परचून दरें तय की गई हैं, तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
जिला बिलासपुर में बकरे तथा भेड़े का मास 220 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ब्रायलर ड्रेस्ड 140 रुपये, चिकन जीवित 90 रुपये, बिना फ्राई मछली ग्रेड-ए 80 रुपये, बिन
source: Jagran
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