दो लोगों के कत्ल के मामले में हमीरपुर कोर्ट का फैसला
हमीरपुर – हमीरपुर के अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में दोषी तीन नेपालियों को उम्रक़ैद व प्रत्येक को 20-20 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह हत्या नादौन पुलिस स्टेशन के तहत जोल सप्पड़ में मार्च, 2016 में घटित हुई थी, जिसमें रिंकू एवं अश्वनी (मामा-भानजा) को नेपालियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस केस की पैरवी न्यायवादी सुदीप सिंह ने की, जबकि जबकि मामले की छानबीन इंस्पेक्टर मोहिंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की थी। जानकारी के मुताबिक़ मार्च, 2016 में होली के मौके पर विनय, पंकज, अश्वनी, रिंकू, सुभाष व अमित कुमार खेतों में मीट बना रहे थे। जब वे मीट खाने लगे तो उसी वक्त 3-4 नेपाली वहां पहुंचे और भांग मलने लगे। उनके साथ रिंकू व सुभाष की बहस हो गई। सभी नेपाली बहस के बाद अपने डेरे में चले गए, लेकिन करीब 7ः30 बजे सायं डंडों, दराटों व कुल्हाड़ों के साथ 7-8 नेपाली वहां पहुंचे तथा उन पर हमला कर दिया। नेपाली लोगों ने रिंकू व अश्वनी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने रिंकू को मृत घोषित कर दिया और अश्वनी को चंडीगढ़ रैफर कर दिया। इसी बीच रास्ते में अश्वनी की भी मौत हो गई। इंस्पेक्टर मोहिंद्र सिंह के नेतृत्व में आरोपियों को पकड़ लिया गया। अब गुरुवार को सुनाए गए फैसले में एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने तीनों नेपाली मूल के आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद तथा प्रत्येक दोषी को 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना भरने सजा सुनाई है। दोषी कोल्हापुर नेपाल क्षेत्र के हैं तथा वारदात के वक्त नाबालिग थे।
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Courtsey: Divya Himachal
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