शिमला — राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक निजी कंपनी के प्रबंधक को फैसले पर अमल नहीं करने की एवज में कारावास की सजा सुनाई है। आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के हक में इस तरह का यह खास मामला है जिस पर राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायधीश पीएस राणा व सदस्य विजय पाल खाची ने फैसला सुनाया है। शशि सैन नामक उपभोक्ता ने मंडी जिला की एक निजी कंपनी पर यहां मामला दर्ज करवाया था, जिसमें प्रतिवादी कंपनी के प्रबंधकों को डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है और पाच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में डेढ़ महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
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Courtsey: Divya Himachal
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