Wednesday, April 12, 2017

सरकार की आउटसोर्स पॉलिसी को झटका, वित्त विभाग ने बताया संविधान के खिलाफ

शिमला. प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को पॉलिसी बनाने की घोेषणा कर दी है। इसकी घोषणा के बाद विभागों में इस पॉलिसी को लाने के लिए कसरत भी शुरू कर दी गई है। इसमें वित्त विभाग ने फाइल पर साफ लिखा है कि इस तरह से पॉलिसी बनाना संविधान की धारा 309 की उल्लंघना होगी। संविधान की धारा 309 के तहत ही केंद्र आैर राज्यों में भर्ती के लिए नियम तैयार किए जाते हैं।   इन नियमों में भर्ती के लिए हर पद के अलग से नियम हैं। आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों की भर्ती में इन नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। इसके लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, इसे भी फोलो नहीं किया गया है। ऐसे में बिना किसी प्रोसेस या नियमों के तहत न ही भर्ती के लिए पॉलिसी लाने को अधिकारियों ने साफ तौर पर संविधान की धारा 309 के तहत बने नियमों की उल्लंघना करार दिया है।   इस मसले पर चल रही फाइल में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से पीटीए शिक्षकों को लेकर जारी आदेशों का हवाला भी दिया है। इस आदेशों में साफ है कि राज्य सरकार भर्ती कर सकती है। इसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं हैं, लेकिन सरकार को भर्ती के लिए पूरे...

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source: Dainik Bhaskar

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