
विजिलेंसकी ओर से करीब तीन साल पूर्व अवैध निर्माण मामले में दर्ज किए गए केस को खारिज करवाने के लिए पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास हाईकोर्ट गए हैं। उन्होंने याचिका के माध्यम से कोर्ट से केस को खारिज करने की गुहार लगाई है। मंगलवार को उनकी याचिका सुनवाई रखी गई थी, पर किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर 26 अप्रैल को सुनवाई रखी है। पूर्व डीजीपी पर आरोप था कि उन्होंने नगर निगम आयुक्त रहते हुए पद का दुरुपयोग कर केवल सरकारी जमीन पर कब्जा किया, बल्कि अवैध रूप से मकान की मंजिल तैयार की। इसके साथ ही प|ी के नाम भवन निर्माण की अनुमति देने का भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। प्रारंभिक छानबीन करने के बाद विजिलेंस ने शिमला थाने में 3 अप्रैल को पूर्व डीजीपी मन्हास और उनकी प|ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, पीसी एक्स की धारा 13(1)(डी) और नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 352 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी करने के बाद विजिलेंस ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर ली। इससे पहले कि निचली अदालत में केस डिसाइड हो पाता कि पूर्व डीजीपी ने प्रदेश सरकार पर...
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source: Dainik Bhaskar
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