वरिष्ठ संवाददाता, मंडी : अफीम सहित पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक व्यक्ति को चार साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी कैंथला की विशेष अदालत ने सदर तहसील के मंदिर टांडा निवासी इंद्र सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 नव
source: Jagran
Full Story at: http://www.jagran.com/himachal-pradesh/mandi-10509738.html
Post a Comment