छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल का कारावास

जागरण प्रतिनिधि, डलहौजी : महिला से छेड़छाड़ के मामले में एसडीजेएम डलहौजी की अदालत ने अभियुक्त को एक साल साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनवाई। सहायक जिला न्यायवादी भुवनेश कुमार ने बताया कि उपतहसील सिहुंता के पंजला निवासी कुलदीप सिंह पुत्र मंगत राम पर आरोप था कि 22 नवंबर 2007 को उसने अपने ही गांव की एक महिला का रास्ता रोक कर छेड़खानी और अशलील हरकतें की। महिला अपने बच्चे के साथ रात करीब नौ बजे एक शादी समारोह से वापस घर आ रही थी कि रात का फायदा उठाते हुए कुलदीप सिंह ने अशलील हरकतें



source: Jagran

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