शिमला — प्रदेश में बने सहकारी सोसायटी अधिनियम 2012 में सरकार संशोधन करने जा रही है। इस पर राज्यपाल पहले ही अध्यादेश जारी कर चुकी हैं, जिसके उपरांत अब इसे सदन में लाया गया है, जिस पर सदन की मंजूरी भी जरूरी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस संशोधन विधेयक को सोमवार को सदन में पेश किया, जिस पर मंगलवार को बजट सत्र के अंतिम दिन चर्चा की जाएगी, वहीं इसे पारित भी किया जाएगा। हिमाचल सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2013 के मुताबिक प्रबंध समिति के निर्वाचित या नामजद सदस्य को प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, प्रधान या उपप्रधान के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है। इस विधेयक को लाते हुए सरकार ने बताया है कि पहले विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था और नई व्यवस्था करनी भी जरूरी थी, लिहाजा इस पर राज्यपाल से अध्यादेश जारी करने की स्वीकृति ली गई है।
source: DivyaHimachal
Full Story at: http://www.divyahimachal.com/himachal-latest-news/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%95/
Post a Comment